दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिला उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई को आदेश दिया है कि वह सीलमपुर शाखा की ग्राहक सरिता को 1,35,500 रुपये शिकायत की तारीख से 9% सालाना ब्याज सहित...
आयोग के अध्यक्ष सुरिंदर कुमार शर्मा और सदस्य आदर्श नैन की पीठ ने यह फैसला दिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता का पैसा मई से जुलाई 2020 के बीच ग्राहक सेवा केंद्रों के जरिये निकला, और उन्हें इसकी भनक नवंबर 2020 में लगी।
आयोग के आदेश में क्या-क्या तय हुआ मद आदेश लौटाई जाने वाली रकम 1,35,500 रुपये इस रकम पर ब्याज शिकायत दर्ज होने की तारीख से 9% सालाना मुआवजा 45,000...