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दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिला उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई को आदेश दिया है कि वह सीलमपुर शाखा की ग्राहक सरिता को 1,35,500 रुपये शिकायत की तारीख से 9% सालाना ब्याज सहित लौटाए। बैंक पंजीकृत मोबाइल पर निकासी के एसएमएस अलर्ट भेजने का सबूत नहीं दे सका। आयोग ने 45,000 रुपये मुआवजा और 25,000 रुपये कानूनी खर्च भी तय किया।